कोरोनावायरस महामारी के बीच बिहार में फिर से 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बफर और कंटेनमेंट क्षेत्रों में सख्त उपायों को बनाए रखा जाएगा।
#Government of #Bihar has issued fresh order related to #lockdown.— PIB In Bihar 🇮🇳 Mask yourself 😷 (@PIB_Patna) August 17, 2020
Accordingly , the restrictions imposed vide order no. 102/वि. स. को. dated 30.7.2020 imposing further restrictions will remain effective till 06.09.2020. pic.twitter.com/ejtWp13bME
पिछला जो आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है।
16 अगस्त की रात के बाद अनलॉक 3 समाप्त
एक अगस्त से अनलॉक 3 के तहत जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में कुछ रियायतों के साथ 16 अगस्त तक छूट दी गई। इसके तहत मॉल बंद रहे। बसें बंद रहीं, लेकिन निजी वाहनों, ऑटो एवं टैक्सियों के परिचालन में छूट दी गई। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू की गई। स्थानीय प्रशासन ने अपने मुताबिक दुकानों को खोलने की समय सीमा तय कर रखी थी। खास बात यह है कि ये प्रावधान रविवार रात 12 बजे समाप्त हो चुके थे। इसके बाद बिहार में फिर छह सितंबर तक के लिए लॉकडाउन के तहत पहले वाले प्रावधानों को ही लागू कर दिया गया है।
#CoronaUpdates #बिहार— PIB In Bihar 🇮🇳 Mask yourself 😷 (@PIB_Patna) August 17, 2020
2525 और नए पॉज़िटिव मामले 16.8.2020 को।
कुल सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 33,690 हुए। pic.twitter.com/kU2C6O5tRL
कुछ छूट के साथ लागू रहेगा लॉकडाउन
नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को सख्ती को लागू रखा जाएगा। बसें नहीं चलेंगी। पहले की तरह निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी को चलाया जा सकेगा। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखा गया है। शॉपिंग मॉल पहले की तरी बंद रहेंगे। रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने देगा।
बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज व धार्मिक स्थल
जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखा गया है, उनमें शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल शामिल हैं। सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी रहेगी। पार्क व जिम भी बंद ही रहेंगे। सरकारी व निजी कार्यालय 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं।
क्सा मिली छूट, क्या-क्या हैं प्रतिबंध, जानिए
- कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर लगा रहेगा प्रतिबंध।
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियाें पर रोक।
- शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
- सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान बंद। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति।
- राज्य व केंद्र सरकारों के कार्यालय, अर्धसरकारी व सार्वजनिक निगमों के कार्यालय 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें- अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को मिलेगी छूट।
- दूध, मांस-मछली, फल-सब्जी, खाद्यान्न आदि की दुकानें खुली रहेंगी।
- बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
- होटल, रेस्त्रां आदि केवल होम डिलेवरी के लिए खोले जा सकते हैं।
- ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चलेंगे। निजी वाहनों पर भी रोक नहीं लगी है।
- आवश्यक सेवाओं के लिए गाड़ियों को चनाया जा सकता है।
- रेल व हवाई सफर को अनुमति जारी रही।
- सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियाें को मिली छूट। सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी) की एजेेंसियों को भी छूट जारी।
- पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह खुली रहेंगी।
- रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्यू जारी रहेगा।
- कषि कार्य की मिली छूट जारी। कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।
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