चुनावी घोषणों की बयार बहनी शुरू हो गई है। शाम समय की सनसनीखेज खबर है कि "अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है, तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।"
एससी(SC) – एसटी(ST) एक्ट(ACT) के बाद यह प्रावधान अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सर्तकता मीटिंग में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्देश दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि "अनुसूचित जाति या जनजाति के पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है।"
राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा लाने के लिए – प्रतिपल सजग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि "अनुसूचित जाति या जनजाति के कल्याण के लिए हर जरूरी कार्य किए जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि "अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।"
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जल्द से जल्द लंबित कांडों का निष्पादन करे।" 20 सितंबर तक इसका निष्पादन होना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। इसके साथ ही अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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